जयपुर। राज्य सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के शास...
जयपुर। राज्य सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने एक आदेश जारी कर आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करके सत्यापित करेगा और सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि साथ लगा देगा, जिससे 3 साल तक के लिए सर्टिफिकेट उपयोग किया जा सकेगा। इससे पूर्व सर्टिफिकेट 1 साल के लिए बन रहा था, इसमें सर्वाधिक समस्या रीट भर्ती के दौरान आई। राज्य सरकार की ओर से उसका सर्टिफिकेट 1 साल के लिए जारी किया जाता था। यह वर्ष 31 मार्च को पूरी हो जाती है। फिर 1 अप्रैल को नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था।
ऐसे में अभ्यर्थियों को हर साल सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब एक बार सर्टिफिकेट बन जाने के बाद 3 साल तक नया सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थी को आय प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिसमें स्वयं के हस्ताक्षर करके भी उसे सत्यापित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और युवा बोर्ड के सदस्य जितेंद्र सिंह नरूका ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि EWS प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने पर अभ्यर्थियों के सामने आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी।
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