अवैध बसाई गई कॉलोनियों में 09 विलाज, ग्रेवल सड़कें व बाउण्ड्रीवालों को किया ध्वस्त जयपुर, 22 फरवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा...
जयपुर, 22 फरवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में मंगलवार को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निजी खातेदारी की करीब 26 बीघा भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बसाई गई 05 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनियॉ बसाने के प्रयास को विफल किया गया। इन अवैध कॉलोनियों में अवैध रूप से बनाये गये 09 अवैध विलाज, ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड़ सिवार फाटक के पास में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी ’आशु सिटी’ बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के निर्माणाधीन 07 अवैध विलाजो को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड़ सिवार फाटक के पास में ही अवस्थित दुसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ’मगल विहार’ के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए ने जोन-12 के क्षेत्राधिकार गांव-सिवार में अवस्थित करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ’तेजाजी नगर’ के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल, दो निर्माणाधीन अवैध विलाज व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार गांव-सिवार में ही अवस्थित दुसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, पांच पानी के होद व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जोन-12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड़ पर अवस्थित गांव-सिवार मोड पर करीब 15 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ’ओम वाटीका-23’ के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के के लिए बनायी गयी ग्रेवल सड़के, मिटटी की कच्ची सड़के अन्य अवैध निर्माण को दिनांक 11.08.2021 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल, व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाही उप नियत्रंक-प्रवर्तन द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 13, 06 व स्थानिय थाना कालवाड का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके।
जविप्रा क्षेत्राधिकार में नवीन कॉलोनी काटने के प्रकरणों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। फलतः वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी काटने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं।
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