जयपुर। नवंबर 2017 से प्रदेश की नदियों में बंद बजरी खनन अब एक बार फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी मामले में एंपावर्ड क...
जयपुर। नवंबर 2017 से प्रदेश की नदियों में बंद बजरी खनन अब एक बार फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी मामले में एंपावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और बजरी ट्रक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश में नदियों में फिर से खनन की अनुमति जारी कर दी हैं। इससे अब ना केवल बजरी सस्ती होगी बल्कि अवैध खनन का माफिया भी समाप्त हो जायेगा।
प्रदेश में 82 के करीब बजरी लीज एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के प्रावधान को लेकर सीईसी को 6 सप्ताह का समय दिया है।
2017 में 45 खानों में चल रहा था बजरी खनन
सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को राज्य में जब बजरी खनन पर रोक लगाई, उस वक्त करीब 45 खानों में बजरी खनन चल रहा था। यह बिना पर्यावरण एनओसी के राज्य सरकार से अनुमति लेकर खनन कर रहे थे। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए रोक लगा दी।
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