भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार लाएगी नए कानूनी प्रावधान, संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा, सज...
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार लाएगी नए कानूनी प्रावधान, संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा, सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल होगी, बेरोजगार महासंघ के नेता उपेन यादव कर रहे हैं इन मांगों को लेकर अनशन, संघर्ष की हुई जीत
गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, राज्य सरकार लाएगी नए कानूनी प्रावधान पटवारी, आरएएस (प्रारंभिक) परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा
जयपुर 17 अक्टूबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई के प्रावधान होंगे। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इस गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा।
गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रचलित कानून में इस सम्बन्ध में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे बढाकर सात साल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कॅन्डीडेट बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। साथ ही किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।
गहलोत ने बैठक कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा एवं इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एवं डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लावर, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इन्टेलिजेन्स) उमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
COMMENTS