जयपुर। पुलिस थाना बहरोड़ के अंतर्गत गांव निम्भोर के एक मामले में मर्डर के आरोपी धीरज उर्फ धीरू ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिक...
जयपुर। पुलिस थाना बहरोड़ के अंतर्गत गांव निम्भोर के एक मामले में मर्डर के आरोपी धीरज उर्फ धीरू ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पेश की। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मोहित बलवदा व अधिवक्ता ईशान मिश्रा ने पैरवी करी।
अधिवक्ता मोहित बलवदा ने बताया की वर्तमान याचिका कर्ता धीरज उर्फ धीरू व उसके साथ अन्य आरोपियों ने बकरियां चोरी करने के मकसद से उन्होंने भागीरथ को जंगल में मौत के घाट उतार दिया था।इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पहचान की और चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
अधिवक्ता मोहित बलवदा ने बताया की उक्त केस में एक आरोपी धीरज उर्फ धीरू ने उच्च न्यायालय जयपुर में जमानत याचिका दायर करी थी जिसकी सुनवाई जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने की।
इस पर अधिवक्ता मोहित बलवदा पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए कहा की घटना के समय आरोपियों की फोन लोकेशन घटना स्थल के पास दिखाई दी गई थी वही स्वतंत्र गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान की है ऐसे में आरोपी धीरज उर्फ धीरू को जमानत देना विधि सम्मत नही है।इस पर दोनो पक्षों को दलील सुनते हुए जस्टिस गोयल ने आरोपी धीरज उर्फ धीरू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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