उपखंड अधिकारी के पद पर थे तैनात जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट) ने सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत ...
उपखंड अधिकारी के पद पर थे तैनात
जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट) ने सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है तथा कार्मिक विभाग के शासन सचिव एवं संयुक्त शासन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामलें में प्रार्थी लक्ष्मीकांत गुप्ता के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी श्रीमाधोपुर सीकर में उपखंड अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने 27 जुलाई को आदेश जारी कर प्रार्थी का तबादला उपखंड श्रीमाधोपुर सीकर से उपखंड कोटड़ा उदयपुर में कर दिया और प्रार्थी के स्थान पर अन्य अधिकारी को लगा दिया है। एडवोकेट कलवानिया ने दलील दी कि प्रार्थी की सेवाएं उत्कृष्ट एवं संतोषप्रद रही है। इसके बावजूद विभाग ने प्रार्थी के राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति होने के तथ्य को नजरअंदाज कर दूरस्थ जगह पर तबादला कर दिया है। प्रार्थी ने रेट के समक्ष अपील दायर कर तबादला आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। इस पर अधिकरण के न्यायिक सदस्य शुभा मेहता एवं सदस्य मातादीन शर्मा की बेंच ने 27 जुलाई के तबादला आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगाते हुए आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।
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