जयपुर। राज्य सरकार की ओर से 10 मई से 24 मई तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान शादी समारोह पर रोक है, लेकिन घ...
जयपुर। राज्य सरकार की ओर से 10 मई से 24 मई तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान शादी समारोह पर रोक है, लेकिन घर के अंदर 11 लोग शादी कर सकते हैं। निजी और सरकारी वाहनों के संचालन पर रोक होगी, लेकिन शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक यथावत रहेगी।
इनके साथ ही किराना और फल सब्जी की दुकानें भी 6:00 से 11:00 बजे तक खुली रहेगी।
शराब व्यापारी नहीं चाहते दुकान खोलना
दरअसल इस बार करोड़ों रुपए की बोली लगाकर शराब व्यापारियों ने दुकानें खरीदी है। वही, कम बिक्री पर जुर्माना भी राज्य सरकार की ओर से लगाने का प्रावधान रखा गया है। इन 5 घंटे के बिक्री समय में दुकानदार अपने इस टारगेट को कवर नहीं कर पा रहा। ऐसे में वह चाहता है कि दुकान बंद हो जाए तो सरकार से छूट मिल जाए ।सरकार उस रूप से बचने के लिए दुकानें खुलवा रही है।
शराब की बिक्री जितनी पीने वालों के लिए अहम है, उससे ज्यादा राज्य सरकार के लिए। सरकार की आय के बड़े स्रोतों में से एक है आबकारी महकमा। सरकार को इस महकमे से पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ही 9 हजार 751 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस महकमे से 13500 करोड़ रुपए रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा है।
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