कोविड-19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिव देह के अन्तिम संस्कार में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार में होने वाले...
कोविड-19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिव देह के अन्तिम संस्कार में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार में होने वाले समस्त व्यय सम्बन्धित निकाय द्वारा किया जायेगा
जयपुर, 24 अप्रैल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाये गये माकूल कदमों के पश्चात् भी होने वाली मृत्यु को देखते हुए समस्त जिला कलेक्टर, समस्त नगर निगम, समस्त नगर परिषद् एवं जिला, उप जिला, सेटेलाइट चिकित्सालय वाली समस्त नगरपालिकाओं को निर्देश दिये है कि वे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएँ अन्तिम संस्कार स्थल पर भली-भाँति सुनिश्चित की जावें, ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाये।
इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था हाल ही में नगर निगम, जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रारम्भ की गई है। गहलोत ने निर्देश दिये हैं कि पूरे प्रदेश में पार्थिव देह का चिकित्सालय से श्मशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक सम्मानपूर्वक परिवहन सुनिश्चित किया जाये। परिजनों को पार्थिक देह को चिकित्सालय से शमशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक परिवहन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था में कठिनाई हो तो सम्बन्धित जिला प्रशासन अथवा आरटीओ/डीटीओ के माध्यम से उक्त वाहन अधिग्रहण करवाकर, उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आम लोगों को एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था की जानकारी हो सकें, इसके लिए नगरीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन एवं आम लोगों की जानकारी में लाने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाये।
एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय/स्थानीय निकाय में रहेगी तथा पार्थिव देह के परिवहन हेतु सूचना प्राप्त होते ही, इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर, सम्बन्धित व्यक्ति के नम्बर व पता देकर, नियंत्रण कक्ष द्वारा पर्ची जारी कर, अविलम्ब रवाना की जायेगी एवं वापसी में रजिस्टर में वापस प्रविष्टि अंकित की जायेगी। कोविड़-19 जनित लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पूर्व की भाँति ही अन्तिम संस्कार की समस्त व्यवस्था, स्थानीय निकाय द्वारा ही की जायेगी। उक्त समस्त व्यवस्थाएँ सम्बन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जायेगी। एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था पर होने वाला खर्च, अन्तिम संस्कार सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएँ ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त व्यवस्थाएँ सम्बन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जायेगी। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए पूरी सख्ती बरतें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने तथा उचित दूरी के नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माने के साथ-साथ प्रतिष्ठानों को 72 घण्टे तक सीज करने जैसे कदम उठाने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ-साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवानी है।
COMMENTS