महामारी महा अलर्ट.. राजस्थान में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया...इस बार और सख्त..शादियों में सिर्फ 31 लोगों को ही शामिल होने की इज...
राजस्थान में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया...इस बार और सख्त..शादियों में सिर्फ 31 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त, दोपहर 12 से सुबह 5 बजे तक कोई बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर पाया गया तो उसका मौके पर ही टेस्ट, रिपोर्ट पाजिटिव आने पर 15 दिन का क्वारंटाइन..!
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन: 3 से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा किया घोषित, विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमति
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन: 3 से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा किया घोषित, विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमति
प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई, 2021 तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बैठ उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकटाउन की सलाह दी है। राजस्थान में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बैंड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है। राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कड़े कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की है।
सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी है। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि प्रदेशवासी इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है
नई गाइडलाइन के अनुसार 3 मई सोमवार प्रात: 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्राप्त 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कायम रहेगा।
ऊर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संत्यागत क्यारेटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान आटा पशुचारे से संबंधित योक एवं खुदरा दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 से प्रात 11 बजे तक ही खुल सकेगी।
किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रताओं की दुकाने परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 5 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। कल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
मंदिया फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल पैन के माध्यम से सब्जियाँ एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 8 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
प्रोसेस्ड फूट मिठाई. बेकरी एवं रेस्टोरेट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होने और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।
विवाह समारोह के संबंध में दिनांक आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।
बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रुपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सखा अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में आमंत्रित हो, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान 5 बजे से प्रात 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।
समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करे जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। ● निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि यह बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करे एवं नजदीकी दुकान से पैदल साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा का प्रयोग करें।बाजारों में भीड़भाड़ ना हो।
यह भी परामर्श दिया गया है कि महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए कि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक समय हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई या जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी।
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