जयपुर, 29 मई। औषधि नियंत्रण संगठन ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुये बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने पर अजमेर...
जयपुर, 29 मई। औषधि नियंत्रण संगठन ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुये बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने पर अजमेर स्थित मैसर्स लाल्स मेडिकल्स का लाईसेंस 15 दिवस के लिये निलम्बित किया गया है।
औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा मैसर्स लाल्स मेडिकल्स-अजमेर का निरीक्षण करने के दौरान फर्म का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया। साथ ही शिड्युल-एच एवं शिड्युल एच-1 सहित अधिकतर औषधियों का विक्रय गैर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मैसर्स लाल्स मेडिकल्स द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 66(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
शर्मा ने बताया कि मैसर्स लाल्स मेडिकल्स द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं अनुपस्थित व्यक्ति द्वारा अनियमितता स्वीकार किये जाने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(a) (vi) तथा नियमावली नियम 65(2), 65(3) व 65(4) का उल्लघंन किया गया। उन्होंने बताया कि मैसर्स लाल्स मेडिकल्स द्वारा अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजमेर द्वारा फर्म का लाईसेंस 15 दिवस के लिये निलम्बित किया गया है।
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